15 अक्टूबर से इन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। अनलॉक 5 में सरकार ने रियायत देते हुए ,15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल 50 फीसदी लोग ही सिनेमा हॉल में एंट्री कर सकते है। वहीं स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है।राज्य सरकार राज्य की स्थिति को देखकर स्कूल खोलने पर फैसला करेगी। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने स्कूल, कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है. शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) के लिए गाइडलाइंस को लेकर ट्वीट किया है.
इसे भी पढ़े: जानिये अनलॉक 5.0 में क्या है सरकार के नए नियम
स्कूलों ,कोचिंग संस्थान के लिए यह है गाइडलाइन
- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
- जो छात्र ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहते है उन्हें इसकी इजाजत दी जाय।
- छात्र केवल अभिभावक की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकते है। उन पर अटेंडेंस का कोई दबाव न डाला जाए।
- स्वस्थ और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्य अपनी गाइडलाइन तैयार करेंगे।
- जो भी स्कूल खुलेंगे ,उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जारी SOP का पालन करना होगा।
Guidelines for reopening of schools/HEIs outside containment zones:
States/UTs may take a decision in respect of reopening of schools & coaching institutes after Oct 15, in a graded manner. pic.twitter.com/kp89ol48Cr
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 3, 2020
इसे भी पढ़े: चीन ने चली फिर एक खतरनाक चाल, करना चाहता है वैक्सीन बाजार पर कब्ज़ा
सुरक्षा के लिए इन नियमो का पालन करना होगा
- सबसे पहले 10वी और 12वी की कक्षा लगेगी।
- एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे ही बैठ सकते है।
- अभिभावक की लिखित अनुमति होनी चाहिए।
- बच्चो को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी।
- हफ्ते में दो से तीन दिन ही बुलाए जाएंगे हर क्लास के बच्चे।
- बच्चो के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सामाजिक दूरी का भी करना होगा पालन