अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने पर 7 दिन तक क्वारेंटाइन रहना होगा, पढ़े पूरे नियम

उत्तराखंड में 10 मई से टीकाकरण का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत सभी 18 से 44 साल के लोगो का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में टीकाकरण के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नही ले रहा है। राज्य में लॉक डाउन लगाने के बाद भी कोरोना संक्रमण में कमी नही आई इसके बाद सरकार ने अब इसको रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए है।
अब अगर आप बाहरी राज्यों से अब उत्तराखंड जा रहे हैं तो आपके लिए नियम और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं l आपको बता दें उतराखंड में कोरोना संक्रमण लगातर बढ़ता जा रहा है और इस वजह से सख्त कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
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अब इन नियमो का करना होगा पालन
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्यों में आने वाले सभी यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RT PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्यों में प्रवेश की अनुमति मिलेगी l
- सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत गाइड लाइन का पालन करना होगा।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने गांव वापस जा रहे प्रवासियो द्वारा कोरोनावायरस के संकर्मण के रोकथाम के लिए गांव में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा।
- आइसोलेशन पूरा होने के बाद कोरोना संक्रमण टेस्ट होगा, अगर इसमें आप के लक्षण नही दिखते है, तो तब ही आप घर जा सकते है।
- फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा।