देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार देख सतर्क हुई सरकार, जारी की नई गाइडलाइन,जाने क्या है नए नियम

देश में पिछले साल की तरह इस बार भी फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों ने कोरोना के मामलो में काफी तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने लॉक डाउन, कही नाइट कर्फ्यू , तो किसी राज्य में वीकेंड लॉक डाउन लगाने की नौबत फिर से आ गई है। कोरोना के मामलो में अचानक तेजी देखकर कर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है।कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने प्रशासन को प्लान बी बनाने में मजबूर कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली थी और कोरोना वायरस के मामलों को रोकने हेतु सुझाव मांगे थे। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम के नई गाइडलाइन जारी करदी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
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MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.
— ANI (@ANI) March 23, 2021
The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh
गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन यह होंगे नियम
- गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
- केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है।
- केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए।
- मंत्रालय ने इसके साथ-साथ यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।
- इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही राज्य सरकारों की ओर से तय की जाएगी।
- वर्कप्लेस पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है।
- कन्टेनमेंट जोन में कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी जरूरी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया है।
- यही नहीं मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और फाइन तय करने का हक भी राज्यों के पास होगा।
- इसके अलावा राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया गया है।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई पाबंदी नही रहेगी।
- साथ ही साफ कर दिया की मूवमेंट के लिए किसी E पास की जरूरत नही होगी।
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