उत्तराखंड: दशहरा, दीपावली की तैयारी में जुटे हैं तो उससे पहले जान लें सरकार की नई गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। अनलॉक 5 में सरकार ने रियायत देते हुए ,15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल 50 फीसदी लोग ही सिनेमा हॉल में जा सकते है। वहीं स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है।राज्य सरकार राज्य की स्थिति को देखकर स्कूल खोलने पर फैसला करेगी।
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उत्तराखंड सरकार ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश किए जारी
अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देश भर में बहुत सारे त्योहार आते है, जिसमें बहुत से धार्मिक कार्यक्रम,पूजा पाठ , रैली ,सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है । इन सभी त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन सभी आयोजन के दौरान कोरोना से बचने के लिए इन नियमो का पालन करना बहुत जरूरी होगा। इस गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेट ज़ोन में कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आयोजनों के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करवाया जाए। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। #Unite2FightCorona pic.twitter.com/EWTRa5kFIU
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 9, 2020
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त्यौहार के समय आयोजन में इन नियमो का पालन करना होगा
- कंटेनमेट ज़ोन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते है।
- मेले रैली आदि में गाना बजाना नहीं कर सकते है ।
- कार्यक्रम के दौरान कोई भी मूर्ति को नहीं छू सकता है।
- कार्यकम में बच्चो, बुजुर्गो और गर्भवती महिला को आने की अनुमति नहीं होगी।
- कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा।
- कार्यक्रम स्थलों पर पर थूकने पर पाबन्दी रहेगी।
- कार्यक्रम स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।